क्या आप जानते हैं EPF और PPF में क्या है अंतर? आज ही यहां जान लीजिए

EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) और PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) ये दोनों ही योजनाएं भारत के आम नागरिकों के बीच काफी पॉपुलर हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी हैं

कर्मचारी भविष्य निधि एक प्रकार की रिटायरमेंट-कम-पेंशन योजना है.

इस योजना को चुनने वाले कर्मचारी को अपनी आय में से एक निश्चित हिस्सा PF अकाउंट में जमा करना होता है और इतना ही हिस्सा कंपनी भी जमा करती है

कोई भी कंपनी जिसमें कर्मचारियों की संख्या 20 से ज्यादा है उसे कर्मचारियों का PF अकाउंट खुलवाना ही पड़ता है

EPF अकाउंट कर्मचारी के रिटायरमेंट तक जारी रहता है और एक बार रिटायर होने या 2 महीने तक बेरोजगार होने पर ही आप इस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं

इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत EPFO पर टैक्स बेनेफिट भी मिलता है

लेकिन अगर आप 5 साल से पहले EPF अकाउंट से 50,000 से ज्यादा रकम निकालते हैं तो आपका TDS भी कटता है

अब आपको EPF अकाउंट में मौजूद पैसों पर 8.25% सालाना की दर से ब्याज भी मिलता है

PPF में कोई भी भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है. नाबालिग अपने माता पिता या गार्डियन के नाम पर PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं

PPF में इन्वेस्ट किये गए पैसे पर 7.1% सालाना की दर से ब्याज मिलता है

PPF अकाउंट में एक साल में आपको कम से कम 500 रुपये जमा करने होते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही जमा किये जा सकते हैं

PPF अकाउंट में 15 सालों तक इन्वेस्ट किया जा सकता है. इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत PPF में इन्वेस्ट किये गए पैसों पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट भी प्राप्त होती है