क्या आप जानते हैं नॉर्मल और ऑनलाइन FIR में क्या होता है फर्क? यहां जान लीजिए
नॉर्मल एफआईआर यानी कि परंपरागत तरीके से पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाना.
इसमें आपको पुलिस स्टेशन जाकर एक लिखित शिकायत देनी होती है. पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत सुनते हैं और फिर एक एफआईआर दर्ज करते हैं.
वहीं ऑनलाइन एफआईआर का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना. कई राज्यों में अब ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा उपलब्ध है.
आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से घर बैठे ही ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं.
ऐसे में जहां नॉर्मल एफआईआर आपको पुलिस स्टेशन जाकर करनी पड़ती है वहीं ऑनलाइन एफआईआर आप घर बैठे दिनभर में कभी भी कर सकते हैं.
नॉर्मल एफआईआर में लिखित शिकायत देनी होती है तो वहीं ऑनलाइन एफआईआर में ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है.
जहां नॉर्मल एफआईआर में आप पुलिस के सामने सबूत दिखा सकते हैं तो ऑनलाइन एफआईआर में आपको सबूत ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं.
ऑनलाइन एफआईआर, नॉर्मल एफआईआर की तुलना में समय की बचत तो करती ही है साथ ही ज्यादा सुविधाजनक भी होती है.