देश में क़ानून-व्यवस्था संभालने का जिम्मा पुलिस के पास है. अगर किसी के खिलाफ वारंट निकलता है तो पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है.
संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट दी गई है. इन्हें न ही गिरफ्तार किया जा सकता है न ही हिरासत में लिया जा सकता है.