देश में क़ानून-व्यवस्था संभालने का जिम्मा पुलिस के पास है. अगर किसी के खिलाफ वारंट निकलता है तो पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है. 

वैसे तो हर व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पावर पुलिस के पास होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में ऐसे 2 लोग हैं जिन्हें पुलिस गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकती है. 

संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट दी गई है. इन्हें न ही गिरफ्तार किया जा सकता है न ही हिरासत में लिया जा सकता है.

इसके तहत, राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है.

कोई भी अदालत पदाधिकारी राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ कोई आदेश नहीं जारी कर सकती.

राष्ट्रपति और राज्यपाल को सिविल और क्रिमिनल, दोनों ही मामलों में छूट मिली है. हालांकि, पद से हटने के बाद उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है.

वहीं प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तारी में छूट रहती हैं. 

लेकिन इन लोगों को ये छूट केवल सिविल मामलों में रहती है. क्रिमिनल मामलों में इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता हैं.