आपको मालूम है भारत की नागरिकता वाले सर्टिफिकेट पर किसके होते हैं साइन? जानें

भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए अलग-अलग तरीके हैं, जिनमें जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और रीजनल आधार पर नागरिकता मिलती है.

भारतीय नागरिकता पाने के लिए कई कानूनी Eligibility और नियम हैं. 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुए सभी लोग भारतीय नागरिक माने जाते हैं.

इसके अलावा 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मे ऐसे लोग जिनके माता-पिता उस समय भारत में रह रहे थे उन्हें भी भारतीय नागरिक माना जाएगा.

3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे लोग, जिनके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो भारतीय नागरिक माने जाएंगे.

इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भारत में 11 साल से लगातार रह रहा है, तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.

वहीं CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदायों जैसे हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को 5 साल में ही भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है.

भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा, सीएए के तहत पात्र व्यक्ति Indiancitizenshiponline.nic.in पर भी आवेदन कर सकते हैं.

नागरिकता सर्टिफिकेट मिलने पर उस पर राज्य के निदेशक जनगणना संचालन के हस्ताक्षर होते हैं.

ये हस्ताक्षर सर्टिफिकेट के वैधता के लिए जरुरी होते हैं और बिना इस हस्ताक्षर के नागरिकता सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता.