Donald Trump: राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित हुए ट्रंप, जानें पूरा मामला
अमेरिका के राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल अमेरिका के पूर्व प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है
कैपिटल हिंसा मामले में मंगलवार को कोलोराड़ो प्रांत की प्रमुख कोर्ट ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है
दालत ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से व्हाइट हाउस की दौड़ में प्रमुख चेहरा रहे ट्रंप को राज्य के प्राथमिक मतदान से हटा दिया है
अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 14वें संशोधन की धारा-3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने के लिए किया गया हो
कोर्ट के बहुमत का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप 14वें संशोधन की धारा-3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं
कोलोराडो प्रांत की हाई कोर्ट ने जिला अदालत के न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए ये निर्णय सुनाया है
इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर हुए हमले के लिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था
हाई कोर्ट ने अपने फैसले पर 4 जनवरी तक या अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का मामले पर फैसला आने तक रोक लगाई है
हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नामांकन दौड़ में शामिल रह सकते हैं या फिर नहीं