चुनाव से कितने दिन पहले बनवाया जा सकता है वोटर कार्ड? जानें क्या है नियम

कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि चुनाव से कितने दिन पहले वोटर कार्ड बनवाया जा सकता है.

दरअसल, चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, कोई भी नागरिक वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन चुनाव की नामांकन प्रक्रिया से 10 दिन पहले तक कर सकता है.

वोटर कार्ड बनाने के लिए आवेदन करने के बाद आमतौर पर 27 दिन में आवेदन स्वीकार होता है.

इसके 10 दिन के भीतर वोटर कार्ड बन जाता है. हालांकि, चुनाव के दौरान इस प्रक्रिया में कुछ बदलाव हो सकते हैं.

वोटर कार्ड बनाने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको www.nvsp.in वेबसाइट पर जाना होगा.

आवेदन के लिए आपको दो प्रकार के दस्तावेज देने होते हैं. एक बर्थ प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ.

बर्थ प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि का उपयोग किया जा सकता है.

वहीं, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, बिजली बिल, किसान बही खाता, पोस्ट ऑफिस पासबुक आदि दिए जा सकते हैं.