मोदी के मंत्री पर कोर्ट ने क्यों लगा दिया सवा लाख का जुर्माना?

झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1 लाख 25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. 

न्यायमूर्ति राजेश कुमार की पीठ ने हाल के एक फैसले में केंद्रीय मंत्री  द्वारा दायर एक याचिका में गलतियों को न सुधारने के चलते लगायाा है.

कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को निर्देश दिया है कि जुर्माने की रकम हाई कोर्ट के एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन के पास जमा कराएं. 

बता दें कि ये पूरा मामला 11 अप्रैल 2023 का है. इस दिन सचिवालय तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला था. जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल थे. 

आरोप है कि मार्च के दौरान पुलिस के साथ विवाद हुआ था. जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और केंद्रीय मंत्री पर FIR दर्ज की गई थी.

पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद धुर्वा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को नामजद किया गया था. 

इस एफआईआर को रद्द करने के लिए अर्जुन मुंडा ने झारखंड हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर की थी. जिसमें कुछ गलती थी.

अर्जुन मुंडा के वकील ने गलती को सुधारे बिना ही सुनवाई के लिए मामला जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में रख दिया था.