अब 21 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं मिलेगी सिगरेट, इस राज्य में हुक्का पर लगा बैन

कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया सरकार (Siddaramaiah Government) ने तंबाकू सेवन और बिक्री पर सख्ती बरतने का बड़ा फैसला लिया है.

इसके साथ ही हुक्का बार को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. 21 साल से कम उम्र के लोग अब सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे.

कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को COTPA एक्ट यानी सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट को संशोधित किया गया है.

इस एक्ट में बदलाव के फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और तंबाकू उत्पादों के दुष्परिणाम से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है.

कर्नाटक सरकार ने COTPA Act में बदलाव संबंधी नियमों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. अब नए नियमों के तहत, संशोधित कानून में सजा और जुर्माने में भी बदलाव किया गया है.

संशोधित कानून के तहत, किसी प्रतिबंधित जगह या 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू या सिगरेट बेचने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

21 साल उम्र तयः अब तक तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 साल थी. लेकिन बिल को संशोधित कर इस उम्र को 21 साल कर दिया गया है. यानी, 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू नहीं बेच सकते.

इन जगहों पर बिक्री नहींः स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चाइल्डकेयर सेंटर, हेल्थ सेंटर, मंदिर, मस्जिद और पार्क के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी. ऐसी जगहों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तंबाकू बेचना प्रतिबंधित होगा.

संशोधित कानून में सजा और जुर्माने को भी सख्त कर दिया गया है. किसी प्रतिबंधित जगह या 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू या सिगरेट बेचने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

इसके अलावा हुक्का बार खोलने या चलाने का दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. साथ ही 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.