यहां जानें New Year पार्टी पर कैसे मिलेगा एक दिन के लिए शराब का लाइसेंस? 

देश में बिना लाइसेंस के शराब परोसने की अनुमति नहीं है और इसके लिए नियम बनाए गए हैं.

न्यू ईयर जैसे खास मौके पर जब लोग पार्टी आयोजित करते हैं, तो शराब परोसने के लिए एक दिन का लाइसेंस लेना जरूरी होता है.

राज्य सरकार सिर्फ लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को ही शराब बेचने की अनुमति देती है.  

जो लोग बिना लाइसेंस के शराब बेचते हैं, उनके खिलाफ एक्साइज विभाग कार्रवाई करता है और जुर्माना भी लगाया जाता है. इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों को जेल भी भेजा जा सकता है.

अगर आप न्यू ईयर या किसी पार्टी में शराब परोसना चाहते हैं, तो आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना होगा. यह लाइसेंस एक दिन के लिए मिलता है और अगले दिन रात 12 बजे तक मान्य होता है.

अगर आप घर पर पार्टी कर रहे हैं, तो इसके लिए 500 रुपये की फीस देकर लाइसेंस लिया जा सकता है.  

वहीं, अगर पार्टी किसी बैंक्विट हॉल या कमर्शियल प्लेस पर आयोजित की जा रही है, तो लाइसेंस की फीस 10,000 रुपये होती है.

इसलिए, शराब की पार्टी आयोजित करने से पहले, ये तय करें कि आपने आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किया है, ताकि आप किसी कानूनी परेशानी में न फंसें.