भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का इन नियमों को लेकर कहना है कि नए नियमों के लागू होने से धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर लगाम कसने में मदद मिलेगी.
अगर सिम बदलने की तारीख से 7 दिन की समाप्ति से पहले यूपीसी के लिए अनुरोध किया गया है, तो इसे अलॉट नहीं किया जाएगा.