सरकार ने Cyber Fraud पर लगाम लगाने के लिए कई बदलाव किए हैं, जो 1 जुलाई  2024 से लागू हो रहे हैं. 

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का इन नियमों को लेकर कहना है कि नए नियमों के लागू होने से धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर लगाम कसने में मदद मिलेगी.

नए नियम लागू होने के बाद अब लोगों को SIM Card Port कराने के लिए सात दिनों का इंतजार करना होगा. 

अगर सिम बदलने की तारीख से 7 दिन की समाप्ति से पहले यूपीसी के लिए अनुरोध किया गया है, तो इसे अलॉट नहीं किया जाएगा. 

अब एक आईडी पर सिर्फ 9 सिम कार्ड लिए जा सकते हैं. जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तरी राज्यों के मामले में यह लिमिट 6 सिम कार्ड की है.

लिमिट से ज्सादा सिम कार्ड लेने पर भारी जुर्मान लगेगा. पहली बार उल्लंघन पर 50 हजार रुपये का और दूसरी बार उल्लंघन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा.

गलत तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी पर सिम कार्ड लेने पर 3 साल की जेल व 50 लाख के जुर्माने जैसी भारी सजा हो सकती है.

यूजर की सहमति के बिना कंपनियां कमर्शियल मैसेज नहीं भेज पाएंगी. नियम तोड़ने पर 2 लाख तक का जुर्माना देना होगा.

आपातकालीन स्थिति में सरकार पूरे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को अपने हाथों में ले सकेगी. सरकार कॉल व मैसेज को इंटरसेप्ट भी कर पाएगी.