आपके पास है दो वोटर ID तो कितने साल की होगी सजा?
बिहार नेताओं पर दो-दो वोटर आईडी कार्ड रखने को लेकर सियासत तेज है.
दूसरी ओर राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट को लेकर हमला कर रहे हैं.
चुनाव आयोग बिहार SIR चला रहा है. इसका भी विरोध हो रहा है.
अगर कोई जानबूझकर दो EPIC नंबर बनवाता है तो उसपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
ऐसे मामले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ ही BNS की धारा 335 के तहत सजा हो सकती है.
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 में गलत तरीके से तो वोटर आईडी हासिल करने से जुड़े नियम-कानून दिए गए हैं.
जानबूझकर, गलत मंशा से वोटर आइडी रखने पर दोषी शख्स को कम से कम 1 साल की सजा हो सकती है.
इसके साथ ही BNS की धारा 335 के तहत भी धोखाधड़ी के लिए 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है.
इसलिए सुरक्षित रहे और जिम्मेदार नागरिक बने और किसी भी तरह के फर्जी काम न करें.