राहुल गांधी को दो साल की सजा, 'मोदी' सरनेम पर बयान केस में कोर्ट का फैसला

राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया.

राहुल गांधी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है.

हालांकि, राहुल गांधी को कोर्ट ने तुरंत जमानत दे दी है.

कोर्ट ने राहुल को ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है.

राहुल इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ 'सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?' पर केस दर्ज कराया था

शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि विवादास्पद टिप्पणी 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में की गई थी.

आरोप था कि इस बयान से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया गया था.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया. 

By Kamal Tiwari