Shikhar Dhawan की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल न करे बैटरी कंपनी, Delhi High Court ने क्यों कहा ऐसा?

देश के जबर बल्‍लेबाज शिखर धवन को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी. कोर्ट ने डीबी डिक्सन बैटरी कंपनी को धवन की ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगा दी है.

दरअसल, शिखर धवन ने दिल्ली हाई कोर्ट में डीबी डिक्सन बैटरी कंपनी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी.

याचिका में कहा गया था कि कंपनी और धवन के बीच हुआ एग्रीमेंट समाप्त होने के बावजूद भी बैटरी कंपनी उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर अपने उत्पादों का प्रचार कर रही है.

यह मामला एक एंडोर्समेंट एग्रीमेंट से संबंधित है, जिसके तहत कंपनी को शिखर धवन की तस्वीरों का उपयोग अपने विज्ञापनों में करने की अनुमति मिली थी. हालांकि, तीन महीने बाद ही इस समझौते में विवाद हो गया था.

धवन के वकील रिजवान ने अदालत में कहा कि जब तक इस एग्रीमेंट से जुड़े विवाद का समाधान मध्यस्थता से नहीं हो जाता, तब तक कंपनी को धवन की तस्वीरों को अपने उत्पादों, सोशल मीडिया और वेबसाइट से हटाना चाहिए

वकील ने यह भी बताया कि शिखर धवन और बैटरी कंपनी के बीच समझौता 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका था, और इसके बावजूद कंपनी ने 30 लाख 24 हजार रुपये का भुगतान नहीं किया है.

हाई कोर्ट की जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने धवन को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए बैटरी कंपनी को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक वह अपने उत्पादों या प्रचार में धवन की तस्वीर का इस्तेमाल न करे.

कोर्ट ने इस मामले में डीबी डिक्सन बैटरी कंपनी से जवाब भी मांगा है, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी 2025 को होगी.