नहीं मिला GST कटौती का फायदा तो कैसे करें शिकायत?
नई GST दरें 22 सितंबर से लागू हो रही हैं. इसी दर पर पुराना स्टॉक मिलने वाला है.
अगर आपको इसका लाभ नहीं मिलता तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. आइये जानें कैसे?
अगर दुकानदार प्राइस कट का फायदा आपको नहीं देता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं.
CBIC की GST हेल्पलाइन 1800-1200-232 पर भी फोन घुमाकर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं.
नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर लॉगइन कर भी शिकायत की जा सकती है.
यहां शिकायत के लिए आपको बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम, पता देना होगा.
दोषी दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होगी. जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है.
बाजार जाने से पहले आपको एक बार नए और पुराने स्टॉक का रेट जान लेना चाहिए.