Stock Market के निवेशकों को इस डेट से पहले ये काम करना जरूरी
अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ा अपडेट सामने आया है.
शेयर बाजार के निवेशकों को 31 दिसंबर से पहले इस काम को पूरा कर लेना चाहिए, वरना स्टॉक मार्केट और म्युचुअल फंड में ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा.
म्यूचुअल फंड निवेशकों और डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 31 दिसंबर, 2023 से पहले नॉमिनी जोड़ना होगा.
Mutual Fund के निवेशक और स्टॉक में पैसा लगाने वाले निवेशक अगर 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो सेबी आपको ट्रेड करने से रोक सकती है.
साथ ही आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है. वहीं अगर म्यूचुअल फंड के निवेशक 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो हो सकता है आप अपने अकाउंट से फंड नहीं निकाल पाएं.
एक्सपर्ट ने कहा कि नॉमिनी जोड़ने से कई परेशानी दूर हो जाती हैं. ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती. साथ ही कानूनी समस्याओं भी कम हो जाती है.
दूसरी ओर किसी भी तरह का फंड ट्रांसफर करना और निवेश करना आसान हो जाता है. अगर नॉमिनी ना जोड़ा जाए तो पैसा निवेश करने या निकालने में लंबे प्रॉसेस से भी गुजरना पड़ सकता है.
नॉमिनी को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं. आप जिस भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से निवेश कर रहे हैं, वहां पर ऑनलाइन तरीके से नॉमिनी जोड़ सकते हैं.
इस प्रक्रिया के कुल 15 मिनट का समय लग सकता है. एक व्यक्ति कुल 3 नॉमिनी को जोड़ सकता है. नॉमिनी एड करने के बाद आप बिना परेशानी के शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं.