CAA के तहत नागरिकता का आवेदन करने के लिए कौन-से डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल ‘लॉन्च’ किया है.

CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल https://Indiancitizenshiponline.nic.in पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

CAA नियमों के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था. 

अब इन देशों का वैध पासपोर्ट या वैध वीजा प्रस्तुत किए बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं.

CAA के तहत नागरिकता का आवेदन करने के लिए जन्म या शैक्षणिक संस्थान प्रमाण-पत्र और किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज चाहिए होगा.

कोई लाइसेंस या प्रमाण-पत्र, इन देशों द्वारा जारी भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड या कोई अन्य दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण के रूप में पर्याप्त होगा.

कोई भी दस्तावेज जो दर्शाता है कि ‘आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई भी तीन देशों में से किसी एक का नागरिक है या रहा है’ भी स्वीकार्य है. 

आवेदन करने के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप ‘सीएए-2019’ भी लॉन्च किया जाएगा.

अगर दस्तावेज नहीं हैं तो क्या करें? फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज होना जरूरी नहीं किया गया है. यदि किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वो उसका कारण बता सकता है. 

अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो जानकारी देनी होगी. आप जिस राज्य में रह रहे हैं, वहां की नागरिकता के लिए एप्लाई कर सकते हैं.