भारत के अलग-अलग राज्यों में शराब पीने, खरीदने और बेचने की उम्र अलग-अलग तय की गई है. 

ऐसे में कई लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में कानून शराब खरीदने की उम्र को लेकर क्या कहता है? आइए आपको बताते हैं. 

दिल्ली में शराब खरीदने की कानूनी उम्र 25 वर्ष है. वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में शराब को खरीदने और पीने की उम्र 18 साल है. 

इसके बाद राजस्थान, सिक्किम, मेघालय, गोवा, पुदुचेरी में शराब पीने और खरीदने की कानूनी उम्र 18 साल है. 

पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश कई ऐसे कई राज्य हैं, जहां शराब खरीदने, पीने और बेचने की उम्र 21 या उससे अधिक है.

हालांकि, महाराष्ट्र में भी शराब को लेकर उम्र सीमा 25 साल है, लेकिन यहां 21 से अधिक उम्र के लोग हल्की बियर पी सकते हैं. 

बता दें कि केरल देश का इकलौता ऐसा राज्य है. जहां शराब खरीदने, पीने और बेचने की उम्र सीमा 23 साल है. 

जबकि देश के कई राज्यों में शराब पर पूर्ण पाबंदी है. इनमें गुजरात, बिहार, मिजोरम, मणिपुर नगालैंड, लक्षद्वीप शामिल है. 

शराब खरीदते समय हमेशा अपनी उम्र का प्रमाण जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट साथ होना चाहिए.

इसके अलावा यदि आपको किसी दुकान पर शराब खरीदने की अनुमति नहीं मिलती है तो आप दुकानदार से कानूनी उम्र के बारे में पूछ सकते हैं.