अगर कोई सदस्य बिना शपथ लिए सदन में बैठ रहा है, तो क्या होगा?

नरेन्द्र मोदी आज यानी रविवार शाम को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी. 

संविधान के अनुच्छेद 99 में सांसदों द्वारा शपथ लेना अनिवार्य बताया है.

लेकिन क्या होगा अगर कोई सांसद बिना शपथ लिए सदन में बैठता है या मत देता है? आइए जानते हैं.

अनुच्छेद 99 के मुताबिक, संसद के लोकसभा सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले हर सदस्य को राष्ट्रपति या उनकी ओर से इस काम के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति के सामने शपथ लेनी पड़ती है.

संविधान में स्पष्ट है कि सदन के हर सदस्य को शपथ लेना जरूरी है. 

लेकिन अगर कोई बिना शपथ लिए सदन में बैठा है, तो उस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 104के तहत आगे की कार्रवाई होगी. 

यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की आवश्यकताओं  का अनुपालन करने से पहले, या जानते हुए कि वह योग्य नहीं है और सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना देना होगा.’ 

जो सदस्य बिना शपथ लिए सदन में बैठे उन्हें सदन के किसी भी मामले में वोट देने का अधिकार भी नहीं होता है.