पत्नी को कहा 'सेकंड हैंड' तो पति पर लगा इतने करोड़ का मुआवजा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर तलाक की याचिका को खारिज कर दिया है.
याचिका में कहा गया था कि घरेलू हिंसा उस महिला के आत्मसम्मान को प्रभावित करती है जिसे उसके हनीमून पर 'सेकंड हैंड वाइफ' कहा जाता है.
कोर्ट ने महिला के पति को ₹3 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश दिया.
दरअसल, पति-पत्नी दोनों अमेरिका के नागरिक हैं. उनकी शादी 3 जनवरी 1994 को मुंबई में हुई.
हनीमून के लिए वह दोनों नेपाल गए थे. इस दौरान उसके पति ने उसे ‘सेकंड हैंड’ बोला था.
बता दें कि पीड़िता की पिछली सगाई टूट गई थी जिसके बाद पीड़िता ने बाद में बताया कि दोनों पति-पत्नी अमेरिका चले गए और अमेरिका में भी उन्होंने शादी समारोह आयोजित किया था.
कुछ दिनों बाद आरोपी पति पीड़िता के साथ मारपीट करने लगा और उसके चरित्र पर शंका करने लगा जिसके बाद दोनों पति-पत्नी 2005 में वापस मुंबई लौट आए.
साल 2008 में पत्नी अपने मायके अपनी मां के पास चली गई. इधर, साल 2014 में पति वापस फिर से अमेरिका लौट गया.
पीड़िता ने परेशान होकर साल 2017 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत इसकी शिकायत की. कोर्ट ने माना कि पीड़िता घरेलू हिंसा का शिकार हुई है.