पाकिस्तान में’ साहिब’ कहने पर क्यों लगा दी गई रोक? जानें पूरा मामला
पाकिस्तान में आए दिन हैरतअंगेज केस देखने को मिलते हैं.
फिर से एक नया मामला सामने आया है जिसमें पाकिस्तान की अदालत ने साहिब शब्द के इस्तेमाल पर बड़ा फैसला सुनाया है.
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने साहिब शब्द के इस्तेमाल को रोकने का आदेश दिया है.
कोर्ट के एक सुनवाई के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा साहिब शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई हैं.
पाकिस्तान कोर्ट के जज ने बताया कि साहिब शब्द के इस्तेमाल से किसी भी पब्लिक सर्वेंट के स्टेटस को बिना मतलब बढ़ाया जाता है, जो कि गलत है.
एक मर्डर केस के सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा सही से छानबीन ना होने पर जज ने कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पब्लिक सर्वेंट को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटाती है.
उन्होंने बताया कि साहिब शब्द का मतलब सर या मास्टर होता है.
इस शब्द को मुख्य रूप से कोलोनियल इंडिया के लोगों के द्वारा किसी यूरोपीय सोशल या ऑफिशियल स्टेटस वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है.