गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के निर्देशों पर तीन महीने की अंतरिम जमानत दी है. इससे पहले वह 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं.
आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट में छह महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन दो जजों की बेंच में सहमति न बनने पर मामला लार्जर बेंच को भेजा गया.
अब आसाराम 30 जून 2025 तक जेल से बाहर रह सकेंगे. यह राहत मेडिकल आधार पर दी गई है.
इसका मतलब है कि उनका इलाज फिलहाल जारी रहेगा. आसाराम 2013 से जेल में हैं और उनके खिलाफ यौन शोषण से जुड़े कई मामले दर्ज हैं.
जोधपुर कोर्ट के आदेश के तहत पैरोल के दौरान तीन पुलिसकर्मी आसाराम के साथ रहेंगे. उन्हें प्रोस्टेट और हार्ट ब्लॉकेज जैसी गंभीर बीमारियां हैं.
उनका इलाज नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक पंचकर्म विधियों से डॉक्टरों की निगरानी में हो रहा है.
आसाराम 2013 के रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और जोधपुर कोर्ट दोनों ने उन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत दी है.
पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर जोधपुर कोर्ट की एक बेंच ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी है, ताकि वो इलाज करा सकें.