उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले एक महीने से भेड़ियों का आतंक है. वहां के लोग रात भर जगकर पहरा दे रहे हैं.
इतना ही नहीं आदमखोर भेड़ियों ने अब तक करीब 9 बच्चों को अपना शिकार बनाया है.
ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदमखोर भेड़ियों को मारने का आदेश दिया है. इसके शूटर की स्पेशल टीम भेड़ियों को खोजने में जुट गई है.
लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई आम इंसान इन आदमखोर भेड़ियों को मार सकता है. आखिर क्या नियम हैं. आइए जानते हैं
सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भेड़ियों को मारना गैरकानूनी है.
इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो ये अपराध है. क्योंकि भारतीय ग्रे वुल्फ को अत्यधिक लुप्तप्राय जानवर कैटेगरी में रखा गया है.
सरकार ने भेड़ियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है, इस कारण कोई आम आदमी उन्हें बिना सरकारी आदेश के नहीं मार सकता है.
अब अगर कोई व्यक्ति भेड़ियों को मारता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 में जानवरों को मारने, जहर देने, अपंग करने या बेकार करने के लिए सजा का प्रावधान है.
हालांकि सरकार के पास जानवर को जब्त करने, जब्त करने या नष्ट करने की शक्ति है. इसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 28 के तहत किया जा सकता है.