दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब राजधानी में सिर्फ BS-VI मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के तहत लिया गया है. इसका मकसद सर्दियों में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को सुधारना है.
CAQM के निर्देशों के अनुसार, दिल्ली के बाहर पंजीकृत वे सभी व्यावसायिक वाहन जो BS-VI मानकों का पालन नहीं करते, अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत BS-VI डीजल वाहन, BS-IV डीजल वाहन (31 अक्टूबर 2026 तक) और CNG, LNG या इलेक्ट्रिक वाहन इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे.
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि BS-IV मानक वाले वाहनों को एक अस्थायी राहत दी गई है, जो 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी. इसके बाद इन वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इस कदम से उम्मीद है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या में कमी आएगी और हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी.
इसके अलावा, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत प्रदूषण के स्तर के अनुसार कॉमर्शियल वाहनों पर अलग-अलग चरणों में प्रतिबंध लागू रहेंगे. यह योजना खासतौर पर अक्टूबर से जनवरी के बीच लागू होती है, जब दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खराब होती है.
सरकार का मानना है कि इस सख्ती से पार्टिकुलेट मैटर (PM) और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे खतरनाक तत्वों के त्याग में कमी आएगी. यह फैसला दिल्लीवासियों को साफ हवा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
Also Follow Bharat Express on Youtube
-भारत एक्सप्रेस
Cyclone Arnab Kya Hai: बंगाल की खाड़ी से उठे मौसमी सिस्टम ‘अर्नब’ के असर से…
UPSC Recruitment 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन में…
India UNSC Permanent Seat: रूस लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और…
S Jaishankar UNGA Speech 2026: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने UNGA के 81वें सत्र में…
Aaj Ka Mausam: IMD ने 27 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक…
Aaj Ka Panchang: 27 सितंबर 2026 से आश्विन माह की शुरुआत हो रही है और…