शाहरुख पठान (फाइल फोटो.)
दिल्ली विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. यह मुस्लिम बाहुल्य वाली विधानसभा सीटें होंगी.
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम दिल्ली अध्यक्ष डॉ. शोएब जामई ने मीडिया से बात की. उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने के दावों पर कहा कि हमने शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात की है और टिकट को लेकर उनके परिवार से कोई चर्चा नहीं हुई. हालांकि, हमने उनके परिवार के दर्द और कानूनी संघर्ष पर चर्चा की.
उनकी मां से मिलने के बाद हमने कानूनी समर्थन की पेशकश की और उन्हें आश्वासन दिया कि हम इस लड़ाई में उनके साथ हैं. उनके बेटे को भी जमानत मिलनी चाहिए. हालांकि शाहरुख पठान के टिकट के सिलसिले में हमारे वहां की स्थानीय संगठन ने एक प्रस्ताव दिया है. इस पर विचार किया जा रहा है. आगे जो भी होगा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा. भाजपा के आरोप पर उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी नहीं है. वह सभी धर्मों के साथ लेकर चलने की बात करती है.
ओखला विधानसभा से ‘आप’ द्वारा वर्तमान विधायक को टिकट दिए जाने पर उन्होंने कहा कि ओखला के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराजगी है. वह वर्तमान विधायक को पसंद नहीं कर रहे हैं. क्योंकि, 10 साल में उन्होंने भ्रष्टाचार किया. ओखला की सड़कें, नालियां बदहाल हैं.
ओखला को शहर से गांव बना दिया गया है. ओखला को मॉडर्न बनाने के लिए अच्छे नेता की जरूरत है जो विधानसभा में क्षेत्र की बात उठा सके. ओखला के अंदर हम एक अच्छा उम्मीदवार देंगे. नए लोगों को मौका मिलना चाहिए. हमारे पास पांच उम्मीदवार हैं, जो इस विधानसभा के लिए मजबूत दावेदार हैं. उन पर चर्चा चल रही है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपये का झांसा देकर दिल्ली के महिलाओं का जिस तरीके से तिरस्कार किया है, इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत और कुछ नहीं हो सकती. इस गंदी हरकत पर उनको पूरे दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज होना चाहिए.
शाहरुख पठान पर 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए सीएए प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़काने का आरोप है. मौजपुर इलाके में शाहरुख ने ऑटोमेटिक पिस्टल से भीड़ पर गोली चलाई और दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल पर भी पिस्टल तान दी. इसके बाद वह घटनास्थल से फरार हो गया था, और गोली चलाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए शाहरुख को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया. उसके खिलाफ धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से दंगा), 149 (अवैध रूप से इकट्ठा होना) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया. ये आरोप जाफराबाद दंगों से जुड़े हैं, जो शाहरुख के खिलाफ गंभीर आरोपों को उजागर करते हैं. 22 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
-भारत एक्सप्रेस
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