समीर वानखेड़े
केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (CAT) ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी समीर वानखेड़े के मुंबई से चेन्नई तबादले के आदेश को रद्द कर दिया है. CAT की मुख्य पीठ ने कहा कि मई 2022 में राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया यह तबादला आदेश मनमाना था और खुद विभाग की तबादला नीति का उल्लंघन करता था. वानखेड़े 2008 बैच के IRS अधिकारी हैं और 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई जोनल डायरेक्टर के रूप उन्होंने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था, जिससे वे सुर्खियों में आए. हालांकि, बाद में जांच में भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों के चलते उन्हें इस मामले से हटा दिया गया, और NCB ने आर्यन खान के खिलाफ सबूतों के अभाव में मामला बंद कर दिया.
इसके बाद वानखेड़े के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई, जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके खिलाफ जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की. मई 2022 में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने उन्हें विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (DGARM), मुंबई से करदाता सेवा महानिदेशालय (DGTS), चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया था.
CAT की पीठ ने, जिसमें जस्टिस रंजीत मोरे (अध्यक्ष) और राजिंदर कश्यप (सदस्य) शामिल थे, यह फैसला सुनाया कि वानखेड़े का तबादला पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया था और यह उनके खिलाफ विभाग की दुर्भावना को दर्शाता है. ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद वानखेड़े ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द कराने के लिए अदालत में याचिका भी दायर की है.
-भारत एक्सप्रेस
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