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शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में K. Kavitha द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के. कविता द्वारा दायर याचिका पर राउज एवन्यू कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है. मामले में अदालत ने 6 मई तक के लिए फैसला टाल दिया है.

मामले पर सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि बड़े पैमाने पर सबूतों को नष्ट किया गया है. गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई और उन पर बयान को भटकाने का दबाव बनाया गया. बता दें कि जांच एजेंसी ने 15 मार्च को बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार किया था.

इससे पहले कोर्ट ने के. कविता की अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया था कि उन्हें जमानत देने का यह सही समय नहीं है.कोर्ट ने कहा था कि प्रारंभिक जांच में कविता मनी लांड्रिंग का अपराध करने और उससे जुड़े सुबूतों को नष्ट करने में शामिल हैं. साथ ही गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास में सक्रिय रूप से शामिल हैं.

मोबाईल के डेटा को मिटाने का दावा

कोर्ट ने के. कविता के वकील को लिखित दलील जमा करने की अनुमति दी. सुनवाई के दौरान ED ने कहा प्रभावशाली लोगों के द्वारा शक्ति के दम पर लोगों को धमका कर उनके बयान को वापस लेने का दबाव बनाया गया है .आगे ED ने कहा कि मोबाईल के डेटा को मिटाने को लेकर के कविता ने जांच एजेंसी को कोई जानकारी नहीं दी है. फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच में पता चला कि मोबाइल ED को देने से पहले 14-15 मार्च को डेटा डिलीट किया गया था. चार मोबाइल फोन को 14 और 15 मार्च को फॉर्मेट किया गया था साथ ही ED ने कि इस मामले पर दिनेश अरोड़ा ने ओबरॉय होटल में साउथ ग्रुप की बैठक की पुष्टि अपने बयान में किया है.

क्या था आरोप

बता दें कि के. कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं. ईडी का आरोप है कि के कविता शराब कारोबारियों के गुट साउथ ग्रुप की सदस्य थीं. उन पर दिल्ली की आप पार्टी नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है. शराब घोटाला मामले में ईडी ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को 30 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने कोर्ट में बताया कि अमित ने अपने बयान में कविता का नाम लिया था. एजेंसी ने दावा किया कि कविता ने विजय नायर के जरिए दिल्ली में आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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