Money laundering case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. उच्च न्यायालय ने जैन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है.
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी. विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है. उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है. निचली अदालत के पिछले साल 17 नवंबर को सुनाए गए आदेश को तीनों आरोपियों ने चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. तब से ही सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में हैं. सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए भी नौ महीने तक मंत्री बने रहे थे. सीएम अरंविद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से एक साथ इस्तीफा लिया था. जेल में रहते हुए भी उनके वीडियो वायरल हुए है. इनही वीडियो की वजह से वह सुर्खियों में बने रहे है और यह वीडियो काफी विवादित था. सत्येंद्र जैन को केजरीवाल का माना जाया हैं. सत्येंद्र जैन केजरीवाल सरकार में काफी रसूख वाले नेता रहे हैं. कुछ दिनों पहले दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को भी जेल हो गई है. सिसोदिया की जमानत याचिका को भी राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई.
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