दिल्ली पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार को सांसद स्वाती मालीवाल पर कथित हमला करने से जुड़े अप्रमाणित दस्तावेजों को देने के विशेष अदालत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
जस्टिस विकास महाजन ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई करने के बाद पुलिस से संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा. साथ ही सुनवाई 11 मार्च के लिए स्थगित कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने गत सितंबर को कुमार को जमानत दे दी थी.
पुलिस ने सत्र न्यायालय के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया था. मजिस्ट्रेट ने पुलिस से अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.
पुलिस के वकील संजय लाओ ने हाईकोर्ट से कहा कि सत्र न्यायालय का आदेश कानून की दृष्टि से गलत है. साथ ही अप्रमाणिक दस्तावेज देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है और वह वहां लंबित है तो उस दशा में आरोपी को अप्रमाणित दस्तावेज नहीं दिया जा सकता है.
जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे पर निर्णय लेने में कुछ समय लग सकता है. ऐसी स्थिति में हमें आज के समय में प्रचलित कानून के अनुसार चलना होगा. जस्टिस ने दोनों पक्षों से अपनी-अपनी दलीलें पेश करने को कहा और सुनवाई स्थगित कर दी.
-भारत एक्सप्रेस
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