Delhi High Court: दिल्ली के बाटला हाउस स्थित धोबी घाट में चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर राहत देने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 5 मार्च को सुनवाई करेगा. यह याचिका धोबी घाट अधिकार मंच ने दायर की है, जिसमें वैकल्पिक जमीन आवंटित करने और वहां निर्माण होने तक डीडीए को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है. इसके साथ ही, पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी देने की मांग की गई है.
सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान, डीडीए की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है. वकील ने बताया कि यह कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें डीडीए की कोई सीधी भूमिका नहीं है.
पीड़ित परिवारों की समस्याएं
धोबी घाट में लगभग 800 से 1000 झुग्गियां हैं, जिनमें अधिकांश परिवार पिछले 10 से 15 सालों से रह रहे हैं. झुग्गियों को पहचानने के लिए नंबर भी दिए गए थे, जो वहां रहने वाले परिवारों के आधार कार्ड पर दर्ज हैं. हालांकि, झुग्गियों में रहने वाले परिवारों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया और अचानक पुलिस बल के साथ आकर उनके घरों को गिरा दिया.
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