आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (फोटो फाइल)
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा की शिकायत पर दर्ज आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने चड्ढा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी.
यह मामला वर्ष 2020 में दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के मुख्यालय में हुई तोड़फोड़ से जुड़ा है. राघव चड्ढा ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता आदेश गुप्ता एवं अन्य के खिलाफ जांच की निगरानी के लिए अदालत का रुख किया था. उनकी याचिका के मद्देनजर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आरोप पत्र की प्रति सौंपने के निर्देश दिए हैं.
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 24 दिसंबर 2020 को दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में तोड़फोड़ की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें कोरोना महामारी रोकथाम कानून के उल्लंघन के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. उस समय राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, और उन्होंने अदालत में अर्जी दाखिल कर घटना की निष्पक्ष जांच और निगरानी की मांग की थी.
चड्ढा ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेताओं ने पुलिस की मौजूदगी में डीजेबी के झंडेवाला स्थित मुख्यालय में तोड़फोड़ और हिंसा की घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस न तो मामले की ठीक से जांच कर रही थी और न ही उचित कार्रवाई कर रही थी. इसी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था.
-भारत एक्सप्रेस
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