नया महीना शुरू होते ही आम जनता के वित्तीय और दैनिक जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन हो गया है. 1 अगस्त 2026 से लागू हुए ये बदलाव हर नागरिक के बजट को प्रभावित करेंगे.
1. कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर के दाम संशोधित
तेल विपणन कंपनियों ने 1 अगस्त 2026 को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की दरों में संशोधन की घोषणा की है. हालांकि घरेलू 14.2 किग्रा सिलिंडर की दरों को फिलहाल स्थिर रखा गया है.
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और NPCI द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के तहत जिन उपयोगकर्ताओं ने अपने फास्टैग का केवाईसी (KYC) अपडेट नहीं किया था, उनके फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या निष्क्रिय कर दिया गया है. अब यात्रियों को टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए अपने फास्टैग की स्थिति अपडेट रखनी होगी.
कई प्रमुख निजी और सरकारी बैंकों ने 1 अगस्त 2026 से क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स नियम, यूटिलिटी बिल भुगतान पर सरचार्ज और लेट पेमेंट फीस की संरचना में बदलाव कर दिया है. थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए किराया भुगतान पर भी अतिरिक्त शुल्क लागू किया गया है.
31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए 1 अगस्त से रिफंड और प्रोसेसिंग का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है. जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब विलंब शुल्क (Late Fee) के साथ रिटर्न दाखिल करना होगा.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए डिजिटल दिशानिर्देशों के अनुसार, अब आरटीओ (RTO) से संबंधित कई सेवाओं का पूरी तरह से ऑनलाइन निस्तारण होगा, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी.
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