अजब-गजब

OMG: इजरायल में जमा किया जा रहा है मृत सैनिकों का स्पर्म; क्यों, कैसे? जानें हर सवाल का जवाब

Israel Sperm Extraction: इजरायल में रहने वाली एक डॉक्टर ने दुनिया को हैरान कर देने वाली खबर दुनियाभर के लोगों के साथ शेयर की है. उन्होंने अपने मंगेतर की मौत के करीब डेढ़ साल बाद उनके बेटे को जन्म दिया है. पहली बार सुनने में ये बात किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये एक अनोखी तकनीक की मदद से पूरी तरह संभव है.

11 जून 2025 को इजरायल की डॉक्टर ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया. ये बच्चा उनके मंगेतर का है, जो दिसंबर 2023 में गाजा में शहीद हो गए थे. ये पूरी प्रक्रिया संभव हुई पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल यानी PSR नाम की तकनीक से. अब कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये प्रक्रिया है क्या और ये कैसे होती है, तो चलिए आज आपको PSR की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताते हैं और साथ ही बताएंगी की इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है.

PSR क्या है? मौत के बाद कैसे निकाला जाता है स्पर्म

PSR या Postmortem Sperm Retrieval एक ऐसी मेडिकल तकनीक है, जिसमें किसी पुरुष की मौत के बाद उसके शरीर से स्पर्म निकाला जाता है और फ्रीज करके सुरक्षित रखा जाता है.

इसका इस्तेमाल उसके पार्टनर द्वारा भविष्य में कभी भी प्रेग्नेंसी के लिए किया जा सकता है. इसके लिए पहले स्पर्म क्वालिटी की जांच की जाती है और फिर इसे बहुत कम तापमान पर स्टोर किया जाता है.

आमतौर पर डॉक्टर टेस्टिकल्स से नीडल के जरिए स्पर्म फ्लुइड निकालते हैं, फिर सबसे ज्यादा क्षमता वाले स्पर्म को फ्रीज किया जाता है. बाद में IVF प्रक्रिया के माध्यम से प्रेंग्नेंसी कराया जाता है.

ये भी पढ़ें- आत्महत्या को लेकर क्या कहता है इस्लाम? मिलती है ये सजा

कितने समय में करना होता है स्पर्म रिट्रीवल

ये प्रक्रिया बेहद समय-संवेदी होती है. विशेषज्ञ बताते हैं कि पुरुष की मौत के 24 से 36 घंटों के भीतर स्पर्म निकालना जरूरी है. इसके बाद हर बीतते घंटे के साथ स्पर्म की क्षमता लगभग 2% कम होने लगती है.

इसी वजह से इजरायल में हमास अटैक के बाद लगभग 250 सैनिकों का स्पर्म तुरंत रिट्रीव किया गया था. इनमें से 193 मामलों में सैनिकों के माता-पिता की मंजूरी शामिल थी. 21 आम नागरिकों के स्पर्म भी सुरक्षित किए गए थे.

क्या ये लीगल है? भारत का क्या कानून कहता है

इजरायल में पहले मृतक का स्पर्म निकालने के लिए कोर्ट की अनुमति आवश्यक होती थी. मगर युद्ध के दौरान प्रक्रिया तेज करने के लिए इसे अस्थायी रूप से आसान बना दिया गया.

भारत में भी PSR कानूनी है, लेकिन इसके लिए कोर्ट की पूर्व अनुमति अनिवार्य है. साथ ही कोर्ट को ये प्रमाण चाहिए कि मृत व्यक्ति ने जीवन में कभी अपनी स्पर्म के उपयोग की इच्छा जताई थी. इसके अलावा भारत में अविवाहित पुरुष की मृत्यु के बाद उसका स्पर्म प्रेंग्नेंसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस

Radha Priya

Recent Posts

पितृ पक्ष 2026: आज है चतुर्थी श्राद्ध, जानें विधि, नियम और विशेष धार्मिक महत्व

Pitru Paksha 2026: 30 सितंबर (बुधवार) को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा. सनातन परंपरा…

2 hours ago

एशियाई खेल: पीएम मोदी ने महिला 4×400 मीटर रिले टीम को दी ऐतिहासिक स्वर्ण पदक की बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला 4x400m रिले टीम (किरण, पूवम्मा, प्राची और…

4 hours ago

पूर्वांचल के किंगमेकर: ओम प्रकाश राजभर ने उप-जाति की पहचान को कैसे बनाया राजनीतिक पूंजी

पूर्वांचल की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने अपनी उप-जाति की…

4 hours ago

न सांसद, न विधायक फिर भी राजनीति के अमर योद्धा, जानिए क्यों आज भी प्रासंगिक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय?

पंडित दीनदयाल उपाध्याय न सांसद बने न विधायक, लेकिन सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति के…

5 hours ago

दिल्ली-NCR में लागू हुआ नया GRAP, AQI के हिसाब से लगेंगी 4 लेवल की पाबंदियां, खराब हवा में बढ़ेगी पार्किंग फीस

Delhi GRAP New Rules: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर CAQM ने 29 सितंबर 2026…

5 hours ago

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में CJI की एंट्री पर नया दांव, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश…

5 hours ago