दिल्ली की एक अदालत ने कथित आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े धनशोधन के एक मामले में आरोपी प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तीन सदस्यों को मंगलवार को जमानत देने से मना कर दिया. विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मोहम्मद इलियास, अब्दुल मुकीत और मोहम्मद परवेज अहमद की वैधानिक जमानत की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया कि जांच एजेंसी ने देरी करने के तरीके अपनाए हैं और कानूनी रूप से स्वीकार्य समय के अंदर आरोप पत्र दायर नहीं किया है.
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