दिल्ली: UP के गैंगस्टर एक्ट 1986 को लेकर SC में याचिका – उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट 1986 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है. याचिका में यह भी कहा गया कि गैंगस्टर अधिनियम और नियम आरोपी व्यक्तियों का कोई भेदभाव नहीं करता है. याचिका में एक केस होने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की वैधता को भी चुनौती दी गई थी. याचिका में आरोपी की 60 दिन की पुलिस रिमांड देने के प्रावधान को भी चुनौती दी गई है.
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