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बांबे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील, बिल्डरों से जुड़ा है मामला

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र में टाउन प्लानिंग को नियंत्रित करने वाला कानून बिल्डरों को विकास शुल्क के भुगतान से छूट नहीं देता है, जबकि पुनर्विकास के लिए परियोजनाएं नागरिक या सरकारी भूमि पर होती हैं। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सोमवार को सुनवाई करेंगे।

Bharat Express Desk

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