India News: केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
गृह मंत्रालय ने मणिपुर राज्य में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद संपूर्ण राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया है. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और छह महीने तक लागू रहेगी, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता. हालांकि, मणिपुर के पांच जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को इस अधिसूचना से बाहर रखा गया है.
नागालैंड में AFSPA का विस्तार दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों तक किया गया है. इसके अलावा, कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा, और जुनहेबोटो जिलों के कुछ पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को भी ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया गया है.
अरुणाचल प्रदेश में भी AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ाया गया है. हालांकि, इस राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों की जानकारी अभी तक अधिसूचना में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की गई है.
सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है. इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है. पूर्वोत्तर के इन राज्यों में AFSPA का विस्तार सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाता है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयासों को स्पष्ट करता है.
नीति आयोग में अण्डमान-निकोबार के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने विकास मॉडल प्रस्तुत किया. हवाई…
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का फैसला- राज्यों को सेल्स टैक्स पर…
केंद्र सरकार ने 2,814 करोड़ रुपये की 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार को फोन कर उनकी तबीयत का…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एशियन पैरा गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 4,371.10 करोड़ रुपये की 'विस्तार' योजना…