Allahabad High Court
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की निर्वाचन टीम का गठन कर दिया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल भूषण, वशिष्ठ तिवारी व महेंद्र बहादुर सिंह निर्वाचन अधिकारी एल्डर कमेटी की सहमति से नामित किए गये है.
मंगलवार को पुस्तकालय हाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संभावित सभी पदों के प्रत्याशियों की बैठक आहूत की गई. चुनाव प्रक्रिया को लेकर सबके सुझाव लेने के बाद निर्वाचन टीम ने 4जून से चुनाव आचार संहिता लागू करने की घोषणा की और इसका उल्लघंन करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. आचार संहिता तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के चुनाव संबंधी याचिका पर पारित दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा ने बताया कि उन्हीं सदस्यों को मताधिकार मिलेगा जिन्होंने बार एसोसिएशन की तीन साल की सदस्यता पूरी कर ली है पिछले तीन वर्षों में यानि 1अप्रैल 22से 31मार्च 25तक हर वर्ष कम से कम पांच केस का दाखिला किया है,बार की सदस्यता के साथ एडवोकेट रोल हो, 31मार्च 25तक बार का शुल्क जमा हो,बार का बकाया शुल्क 13जून तक जमा करने की अनुमति दी गई है. ऐसे सदस्यों जिन्होंने 30साल की सदस्यता पूरी कर ली है और नियमित वकालत कर रहे हैं उनके लिए हर वर्ष पांच केस की बाध्यता के नियम लागू नहीं होंगे.इन्हें मुकद्दमों की बाध्यता से मुक्त रखा गया है.
बैठक में अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशियों में वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पाण्डेय “बाबुआ”, वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह, संतोष कुमार त्रिपाठी,अशोक कुमार सिंह,डा सी पी उपाध्याय,प्रभाशंकर मिश्र, सुरेश चंद्र पांडेय,देवी प्रसाद सिंह , सुशील चंद्र श्रीवास्तव व महासचिव पद के संभावित प्रत्याशी राय साहब यादव, उदय शंकर तिवारी,संतोष कुमार मिश्र, प्रशांत सिंह रिंकू, अभिषेक तिवारी, सहित अन्य पदों के संभावित प्रत्याशियों ने बैठक में हिस्सा लिया.
1-हाईकोर्ट परिसर या प्रयागराज शहर में कहीं भी पोस्टर बैनर प्रचार सामग्री लगी हो,सभी प्रत्याशी 10जून तक हटा लें.अन्यथा कार्रवाई होगी.
2-प्रत्याशी या समर्थक कोर्ट परिसर या शहर में प्रदर्शन, नारेबाजी,व प्रचार शोर नहीं करेंगे, कोर्ट कार्यवाही में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने पाये.
3-आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल व चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान की अनुमति नहीं है. उल्लघंन करने पर सदस्यता निलंबित हो सकती है.
4-प्रत्याशी व समर्थक सार्वजनिक स्थानों पर लंच डिनर आदि का आयोजन नहीं करेंगे.5-बार एसोसिएशन चुनाव तक विवाह समारोह के अलावा कोई प्राक्सी जन्मदिन पार्टी,भंडारा,आचार संहिता का उल्लघंन माना जायेगा. यह कोर्ट की अवमानना होगी,एल्डर कमेटी ऐक्शन लेगी, चुनाव अधिकारी चुनाव पर्चा निरस्त कर सकते हैं.
6-पोस्टर,हैंडबिल, फोटोग्राफ चुनाव सामग्री दीवालों पर चस्पा करने को प्रतिबंधित किया गया है.
7-चुनाव के दौरान लंच पैकेट,देना प्रतिबंधित है.
8-कैपस में प्रवेश के लिए सी ओ पी कार्ड,बार एसोसिएशन कार्ड या बार काउंसिल कार्ड लाना जरूरी होगा.
-भारत एक्सप्रेस
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