दिल्ली हाईकोर्ट
अदालत ने तिहाड़ जेल में एक कैदी की वर्ष 2021 में हुई हत्या के मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया है। श्रीकांत रामास्वामी की चार कैदियों ने 14 मई, 2021 को हत्या कर दी थी। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर संभाली थी। रामास्वामी की बहन ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सीबीआई ने गहन जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था। रामास्वामी एक विचाराधीन कैदी था जो हत्या और डकैती के आरोपों का सामना कर रहा था। उसकी हत्या किसी भारी वस्तु से कई वार कर की गई थी। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे जिसके चलते घटना की रिकार्डिग नहीं हो सकी थी।
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