UP Nikay Chunav: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के नगरी निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा में ओबीसी OBC सहित सभी वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण देकर चुनाव (UP Nikay Chunav) कराने में सरकार सहयोग देगी.
नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि मार्च 2023 तक नवगठित डेडिकेटेड आयोग की रिपोर्ट आने के बाद OBC सहित सभी वर्गों को मिले संवैधानिक अधिकारों के तहत नियमानुसार आरक्षण सुनिश्चित करके चुनाव हों इस दिशा में सरकार कार्य करेगी. उन्होंने कहा कि संविधान और देश की क़ानूनी व्यवस्था के तहत हम कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की ‘सबका साथ सबका विकास’ की भावना हमारा मूल मंत्र है. OBC वर्ग को पहले भी भाजपा सरकार ने नोटिफ़िकेशन में आरक्षण दिया था. आज भी वो ओबीसी (OBC) आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी.
मंत्री एके शर्मा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कथनी और करनी में फ़र्क़ रखने वाले, झूठ बोलने वाले और अपने शुद्ध निहित स्वार्थ के लिए पूरी चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया को तोड़ने वाले आज परास्त हुए हैं. पिछड़े, दलित, शोषित और कमजोर वर्ग को आरक्षण दिए बग़ैर चुनाव कराने की और दूसरी तरफ़ सरकार को बदनाम करने की विरोधियों की साज़िश और पैरवी नाकाम हुई है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर बिना आरक्षण के चुनाव (UP Nikay Chunav) हुए तो समाज का एक वर्ग छूट जाएगा. पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि हम शासन में एक शून्य नहीं रख सकते हैं. यूपी में कुछ स्थानीय निकायों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगा.
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उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए डेटा एकत्र करने के लिए पहले से ही एक समर्पित आयोग का गठन किया है.
-भारत एक्सप्रेस
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