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Kolkata RG Kar Rape and Murder Case: महिला डॉक्टर के रेप-मर्डर में संजय रॉय दोषी, 20 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

Kolkata Trainee Doctor Rape & Murder Case: कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज की 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार-हत्या के मामले में अदालत ने सिविक वालंटियर संजय रॉय को दोषी करार दिया है. सियालदह जिला एवं सत्र अदालत द्वारा यह फैसला 57 दिन की सुनवाई के बाद सुनाया गया. फैसले में जज अनिर्बान दास ने कहा कि संजय रॉय को सजा मिलनी चाहिए. संजय रॉय के खिलाफ अदालत में सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला आया.

मामला और गिरफ्तारी

महिला डॉक्टर से बलात्कार एवं हत्या की घटना 9 अगस्त 2024 की है, जब महिला डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में मिला था. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया. बाद में कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस केस की जांच की और आरोपपत्र में संजय रॉय को मुख्य आरोपी माना.

जांच और सजा की मांग

सीबीआई ने कोर्ट से संजय रॉय के लिए सजा-ए-मौत की मांग की है. जज ने मामले की गहन जांच के बाद उसे दोषी ठहराया और कहा कि उसे सजा मिलनी चाहिए. अदालत अब 20 जनवरी को संजय रॉय की सजा का ऐलान करेगी. इस घटना ने पूरे देश में रोष फैलाया था और कोलकाता में डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के विरोध प्रदर्शन हुए थे.

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Bharat Express Desk

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