अतीक अहमद (फोटो सोर्स- PTI)
Atiq Ahmed: उमेश पाल अपहरण केस में गैंगस्टर अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश पासी को प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने दोषी माना है. इन तीनों दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 3-3 हजार रुपए का तीनों पर जुर्माना लगाया है. वहीं, इस मामले में कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोग दोषमुक्त कर दिया है.
दरअसल, साल 2005 में BSP विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या की गई थी. जिसका आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ पर लगा. उमेश पाल राजू पाल की हत्या का सबसे बड़ा गवाह था. अतीक की राह में उमेश पाल सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था. उमेश ने आरोप लगाया था कि जब वो अतीक के दबाव में नहीं झुका तो साल 2006 में बंदूक की नोक पर उसका अपहरण कर लिया गया. अतीक के धमकाने के बाद अदालत में उसी के मुताबिक बयान दिए गए, लेकिन एक साल बाद उमेश ने अतीक और उसके भाई पर एफआईआर दर्ज करवा दी.
गौरतलब है कि बीते 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी की तहरीर पर अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
-भारत एक्सप्रेस
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