राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में इस साल फरवरी में दो छात्रों की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय और राज्य पुलिस को जांच करने का आदेश दिया है. साथ ही दोनों से 12 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है.
दोनों छात्रों की मौतों को लेकर उठाए गए गंभीर सवाल और जांच में पारदर्शिता की कमी की शिकायत मिलने के बाद आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोमवार को इस मामले में नोटिस जारी किया है.
इसमें एक छात्र की मौत 14 फरवरी को हुई थी, जिसने कथित तौर पर आत्महत्या की थी. इसके कुछ ही घंटे बाद 15 फरवरी को यूनिवर्सिटी के गेट के पास एक अन्य छात्र का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ था. शिकायतकर्ता ने पारदर्शिता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मृतक के सुसाइड नोट के कंटेंट को छिपाया गया है. उसने अलग से इस बात की जांच की मांग की कि कहीं दोनों मौतों के पीछे कोई साजिश, लापरवाही या रैगिंग और पढ़ाई का दबाव जैसे नियमित कारक की भूमिका तो नहीं थी.
एनएचआरसी ने अपने नोट में कहा है कि प्रथम दृष्टया शिकायत में मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामले उठाए गए हैं. आयोग ने हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और हरियाणा पुलिस के महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की जांच का आदेश दिया है. साथ ही दोनों से 7 जून तक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल करने के लिए भी कहा गया है.
आयोग ने दोनों मामलों में पुलिस द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान लिए गए सभी बयानों की कॉपी भी मांगी है. इसमें दोनों छात्रों के परिवारों के सदस्यों, दोस्तों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बयान की प्रति भी मांगी गई है.
-भारत एक्सप्रेस
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