प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 मई 2025 को विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत, पटना में एक पूरक अभियोजन याचिका (Supplementary Prosecution Complaint – SPC) दाखिल की है. यह याचिका अमित कुमार उर्फ बच्चा राय और अन्य से जुड़े धनशोधन (money laundering) मामले में दाखिल की गई है, जिसमें एक व्यक्ति और एक ट्रस्ट को आरोपी बनाया गया है.
ईडी ने अपनी जांच में पाया कि आरोपियों ने अपराध से अर्जित धन को वैध रूप देने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में ट्रस्ट की आड़ में धनशोधन को अंजाम दिया. एजेंसी ने कोर्ट से इस व्यक्ति और संबंधित ट्रस्ट को दोषी ठहराने की मांग की है.
विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की इस पूरक याचिका पर संज्ञान लेते हुए मामले की आगे की सुनवाई शुरू कर दी है. इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि ईडी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था की जांच को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है.
गौरतलब है कि बच्चा राय एक समय बिहार के बहुचर्चित टॉपर घोटाले में भी मुख्य आरोपी रह चुके हैं. अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है.
ईडी की यह पूरक याचिका यह दर्शाती है कि आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में एजेंसियां केवल मुख्य आरोपियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनसे जुड़े ट्रस्टों और सहयोगियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है. मामले में आगे और गिरफ्तारियां और पूछताछ की संभावना जताई जा रही है.
यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ भारत सरकार की “zero tolerance” नीति का एक और उदाहरण मानी जा रही है.
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-भारत एक्सप्रेस
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