दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया (NSCI) की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें एकीकृत पारगमन गलियारे के लिए अपने परिसर के कुछ हिस्से के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के निर्धारण की मांग की गई है.
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की पीठ ने अधिकारियों से क्लब को देय मुआवजे की गणना करने को कहा है. कोर्ट 7 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया ने मथुरा रोड और पुराना किला रोड पर एकीकृत गलियारे के विकास के लिए अपने परिसर के 8,261.81 वर्ग मीटर के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के निर्धारण के लिए केंद्र के शहरी विकास मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है.
अधिवक्ता हसन मुर्तजा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि क्लब ने 2019 में भूमि एवं विकास अधिकारी को एक अभ्यावेदन दिया था, जिसमें शाश्वत पट्टा विलेख के प्रावधानों और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजे के निर्धारण की दिशा में शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया गया था.
याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इसमें कहा गया है कि क्लब को पुराना किला रोड और दिल्ली-मथुरा रोड के जंक्शन के दक्षिण में स्थित 8.6 एकड़ भूमि का शाश्वत पट्टा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 13 जून, 1951 से 27 जून, 1956 के एक शाश्वत पट्टा विलेख के माध्यम से दिया गया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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