उत्तर प्रदेश

मुस्कान-साहिल के बाद अब रविता-अमरदीप को फांसी, मेरठ सांप कांड में आया फैसला

Meerut Snake Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से जुड़े बहुचर्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाले सांप कांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. पति की बेरहमी से हत्या कर उसे सर्पदंश (Snakebite) का रूप देने वाली मुख्य आरोपी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को कोर्ट ने ‘रेयर ऑफ द रेयरस्ट’ श्रेणी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है. इस सनसनीखेज फैसले से एक बार फिर पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.

क्या थी खौफनाक साजिश? (What Is Meerut Snake Murder Case)

यह पूरी घटना मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव की है, जहाँ 12 अप्रैल 2025 की रात को रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति अमित कश्यप की घर के अंदर ही गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस ब्लाइंड मर्डर को कुदरती मौत या सर्पदंश से हुई मौत साबित करने के लिए आरोपियों ने एक शातिर साजिश रची और मृतक के शव पर एक जहरीला सांप लाकर छोड़ दिया.

हालांकि, जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की और पोस्टमार्टम कराया, तो गला घोंटकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हत्या वाली रात रविता और अमरदीप के बीच फोन पर 50 से ज्यादा बार बातचीत हुई थी और अमरदीप को रात के वक्त घर से बाहर निकलते हुए भी देखा गया था. पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था.

कोर्ट में सुनाई मौत की सजा (Meerut snake murder case judgment)

शुक्रवार को इस मामले में एडीजे-12 की अदालत में सुनवाई पूरी हुई. सजा के ऐलान से पहले दोनों आरोपियों रविता और अमरदीप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया. सरकारी वकील ने इस जघन्य अपराध को समाज के लिए एक गंभीर संदेश बताते हुए दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने नरमी बरतने की गुहार लगाई.

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मृतक अमित कश्यप की मां मुनेश देवी समेत पूरा पीड़ित परिवार भी कोर्ट में मौजूद था, जिन्होंने दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रविता और अमरदीप को फांसी की सजा सुना दी.

न्याय की मजबूती की फैसला (Amit Kashyap murder case Meerut court)

मेरठ के इस बहुचर्चित सांप कांड में अदालत का यह कड़ा फैसला न्याय व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है. जिस शातिर तरीके से हत्या को हादसे में बदलने की कोशिश की गई थी, उसे अदालत ने सिरे से खारिज करते हुए अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचा दिया है. इस फैसले से समाज में एक कड़ा संदेश गया है.

Shyamdatt Chaturvedi

श्यामदत्त चतुर्वेदी एक अनुभवी मीडिया पेशेवर हैं. वर्तमान में नोएडा 'भारत एक्सप्रेस' में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सात वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले श्यामदत्त ने हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट राइटिंग, रिपोर्टिंग, एडिटिंग और डेटा एनालिसिस में गहरी विशेषज्ञता हासिल की है. इससे पहले उन्होंने जी न्यूज, ईटीवी भारत, टीएफआई मीडिया, वे2न्यूज और सैफायर मीडिया लिमिटेड (इंडिया डेली लाइव) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. उन्होंने स्थानीय पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक की व्यापक कवरेज की. उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU), अमरकंटक से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक (BJMC) करने के बाद, प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री (M.A.) हासिल की है.

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