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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ की कथित वसूली के मामले में SC से बड़ी राहत

अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत – 100 करोड वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई ….. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज की । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम एल ए के एक.मामले मे हम पहले जमानत दे चुके है। सीबीआई ने अनिल देशमुख को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय दिया था।

Bharat Express Desk

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