राजस्थान के अलवर में 2018 में चुनावी रैली के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषण देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने योगी पर केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया । मऊ, यूपी निवासी नवल किशोर शर्मा ने दाखिल की थी याचिका,हालांकि 5 हजार जुर्माने के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं अखबारों के पहले पृष्ठ पर खबर छपने के मकसद से डाली जाती है।
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