Anil Ambani Bank Fraud: बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने दिसंबर 2025 में दी गई अंतरिम राहत को रद्द कर दिया. इससे अब बैंक अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे. यह फैसला चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की डिवीजन बेंच ने सुनाया.
बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और IDBI बैंक ने जनवरी 2026 में सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को चुनौती दी थी. बैंकों का कहना था कि फॉरेंसिक ऑडिट में गड़बड़ियां मिली हैं और वे RBI के नियमों के तहत कार्रवाई करना चाहते हैं. कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को गैरकानूनी और गलत बताया. साथ ही अनिल अंबानी की चार हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत की मांग भी खारिज कर दी.
यह मामला ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ा है. SBI ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर खातों को फ्रॉड कैटेगरी में डाला था. अनिल अंबानी ने इसे चुनौती दी और कहा कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का पालन नहीं किया. लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले से बैंकों को आगे बढ़ने की छूट मिल गई है.
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पिछले हफ्ते अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वे बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे. वे ED और CBI की जांच में पूरा सहयोग करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने ED को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का आदेश दिया था ताकि जांच तेज हो सके.
-भारत एक्सप्रेस
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