मलयालम सिनेमा के मशहूर फिल्म अभिनेता मोहनलाल द्वारा व्यक्तित्व सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करेगा. कोर्ट ने 4:30 बजे तक लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, उसके बाद कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करेगा. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने यह आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने मोहनलाल को इस मामले में कुछ और को पार्टी बनाने की अनुमति दे दिया है. कोर्ट 4 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने यूआरएल की समीक्षा करते हुए सभी पक्षों से कहा कि जिन लिंक पर आपत्ति या बचाव कर रहे है. उससे संबंधित विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करें.
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस ज्योति सिंह ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि बिना अनुमति किसी व्यक्ति की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि किसी की छवि का इस तरह खुला इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्या आपने इसे हटाया या फिर रिकॉर्ड पर लूं.
दायर याचिका में उन्होंने अपने नाम, छवि, आवाज और पहचान के गलत और अनऑथोराइज़्ड इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी. खास तौर पर एआई-आधारित और कमर्शियल कंटेंट में पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा का मतलब है, एक्टर या किसी भी सेलेब के नाम, आवाज, हाव-भाव, पहचान से जुड़ी चीजों का गलत तरह से इस्तेमाल पर रोक. इससे पहले कोर्ट ने क्रिकेटर गौतम गंभीर को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी थी. पहले हाई कोर्ट कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने नहीं करने का आदेश दे चुकी है.
बता दें कि गौतम गंभीर से पहले फिल्म अभिनेत्री काजोल, विवेक ओबेरॉय, बाबा रामदेव, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है.
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-भारत एक्सप्रेस
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