विधायक नरेश बालियान. (फाइल फोटो)
मकोका के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के उत्तम नगर से विधायक नरेश बालियान को राऊज एवेन्यु कोर्ट से झटका लगा है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने बालियान की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
वहीं कोर्ट ने बालियान की ओर से दायर अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 16 जनवरी को बालियान की अर्जी पर सुनवाई करेगा. बलियान ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए दस्तावेजों पर दस्तखत करने की कोर्ट से अनुमति मांगी है.
बलियान ने अर्जी में यह भी कहा है कि बैंक खाता खोलने के लिए दस्तावेजों पर दस्तखत करने की भी अनुमति मांगी है. दिल्ली पुलिस ने बलियान को मकोका के मामले में 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया था. निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद बलियान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
जबरन वसूली के मामले में 30 नवंबर को बलियान को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन इस मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बालियान और गैंगेस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का ये मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगेस्टर है, जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में है. कपिल सांगवान और नरेश बालियान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है.
-भारत एक्सप्रेस
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